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1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी को सजा सही,लेकिन दोषी का साथी MP सीएम कमलनाथ मंजूर नही..... अकाली दल
Posted by : achhiduniya
17 December 2018
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने कुमार को आपराधिक षड्यंत्र रचने, शत्रुता को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ कृत्य करने का दोषी ठहराया। संसद भवन परिसर में अकाली दल के लोकसभा सदस्य प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि वह अकाली दल की ओर से, सज्जन कुमार पर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। हालांकि यह फैसला देर आये दुरुस्त आये है।
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| [कांग्रेस नेता सज्जन कुमार] |
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| [अकाली दल के लोकसभा सदस्य प्रेम सिंह चंदूमाजरा] |


