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- डांस बार मे ग्राहक बार बालाओं को टिप दे सकते हैं, मगर पैसे नहीं लुटा सकते ....सुप्रीम कोर्ट
Posted by : achhiduniya
17 January 2019
महाराष्ट्र सरकार के मुंबई में डांस 2016 के कानून को वैध मानते हुए कोर्ट ने कई शर्ते भी लगाई है। कोर्ट ने
अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार से कहा डांस बार में
नोट और सिक्के नहीं उड़ाए जा सकेंगे, लेकिन बार
गर्ल्स को टिप दी जा सकेगी। महाराष्ट्र सरकार के कानून में अश्लीलता पर सजा के 3 साल के प्रावधान को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट
के फैसले के बाद मुंबई में डांस बार अब शाम के 6 बजे से रात 11.30 बजे तक खुल सकेंगे। कोर्ट ने डांस बार में शराब
परोसने और ऑर्केस्ट्रा को भी इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई जैसे क्षेत्र
में धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों से एक किलोमीटर की दूरी पर डांस बार होने का नियम
तर्कसंगत नहीं है।
अब मुंबई में ज्यादा डांस बार देखने को मिल सकते हैं। ग्राहक
बार बालाओं को टिप दे सकते हैं, मगर वे पैसे
नहीं लुटा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में डांस बार शाम 6 से
11.30 तक चल सकेंगे। कोर्ट ने डांस बार मे सीसीटीवी लगाने के नियम को भी खारिज
किया। कोर्ट ने कहा कि डांसर और मालिक के बीच वेतन फिक्स करना सही नहीं। ये अधिकार
सरकार का नहीं, बल्कि मालिक और डांसर के बीच आपसी
कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बार में किसी तरह की
अश्लीलता नहीं होना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के 3 साल की सजा के प्रावधान को बरकरार रखा गया है।
कोर्ट ने कहा कि डांस बार्स में सीसीटीवी लगाना जरूरी नहीं होगा। डांस बार में एरिया और ग्राहकों के बीच दीवार
नहीं होगी। सरकार ने नियम तय किया था कि ग्राहक और डांसरों के बीच एक 3 फुट ऊंची दीवार बनाई जाए, जिससे डांस तो देखा जा सके, मगर उन तक पहुंचा न जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने
मुंबई में डांस बार को इन शर्तों के
साथ इजाजत दे दी है।


