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मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर सर्वोच्च अदालत की शरण मे कांग्रेस नेता संजय निरुपम...
Posted by : achhiduniya
20 April 2019
दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी द्वारा संजय निरूपम के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को जारी रखा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि साल 2012 में एक टीवी शो के दौरान कांग्रेस नेता ने स्मृति ईरानी पर निजी हमले करते हुए उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल किए, इससे उनके ऊपर मानहानि का मामला बनता है। साल 2012 में एक टीवी शो के दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।
विवाद बढ़ने पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ
मानहानि का केस दर्ज करवाया था। दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था
कि संजय निरुपम पर मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा, जबकि स्मृति
ईरानी पर केस खत्म हो गया है। कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने स्मृति ईरानी द्वारा
किए गए मानहानि केस में शनिवार को सर्वोच्च अदालत की शरण मे पहुंचे।

