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- TikTok ऐप्लीकेशन को Google और Apple अपने ऐप स्टोर से डिलीट करे...
Posted by : achhiduniya
16 April 2019
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 3 अप्रैल को एक ऑर्डर पास करके सरकार को निर्देश दिया था कि TikTok ऐप के डाउनलोड्स को रोका जाए। कोर्ट ने कहा था कि यह चाइनीज ऐप बच्चों के लिए खतरनाक है। मार्केट एनालिसिस फर्म सेंसर टॉवर के मुताबिक, पहली तिमाही में App Store और Google Play Store में TikTok दुनिया भर में तीसरा सबसे ज्यादा इंस्टॉल किया जाने वाला ऐप रहा। पिछली तिमाही में भी इसकी रैंकिंग इतनी ही थी। TikTok ने मार्च तिमाही में 18.8 करोड़ नए यूजर जोड़े, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 8.86 करोड़ यूजर्स की रही। पिछले साल के डेटा के मुताबिक, ऐप के 50 करोड़ यूजर बेस में भारत की हिस्सेदारी 39 फीसदी से ज्यादा है।
केंद्र सरकार ने गूगल और ऐपल से कहा है कि वे अपने ऐप स्टोर्स से पॉप्युलर चाइनीज शॉर्ट-विडियो मोबाइल ऐप्लीकेशन TikTok को हटा लें। यह जानकारी इस मामले से जुड़े दो लोगों ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से इस ऐप पर लगाई गई पाबंदी पर स्टे देने से इनकार कर दिया था और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी (Meity) ने यह कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल रखी है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट 16 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई कर सकता है।

घटनाक्रम की
जानकारी रखने वाले दोनों लोगों ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड
इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी का ऑर्डर इस ऐप के और डाउनलोड्स को रोकने में मदद करेगा।
लेकिन जिन लोगों ने पहले ही TikTok ऐप को डाउनलोड
कर रखा है, वह अपने स्मार्टफोन पर इसका इस्तेमाल कर
पाएंगे। एक व्यक्ति ने बताया, हाई कोर्ट ने
सरकार से TikTok ऐप्लीकेशन के डाउनलोड्स को रोकने के लिए
कहा है। मिनिस्ट्री, Google और Apple को अपने ऐप
स्टोर से ऐप को डिलीट करने को कहकर इसे सुनिश्चित कर रहा है। अब यह कंपनियों पर है
कि वह ऐसा करें या ऑर्डर के खिलाफ अपील करें।

