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गैरकानूनी व आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को आतंकी घोषित कर संपत्ति जब्त की जा सके, संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास...
Posted by : achhiduniya
24 July 2019
गैरकानूनी गतिविधि की रोकथाम के लिए संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास हो गया। इस बिल के पास होने से पहले लोकसभा में लंबी बहस हुई। विपक्ष ने चर्चा के दौरान इस बिल का विरोध किया और इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। इन विरोधों का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि यह समय कि मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून की ज़रूरत है। इस बिल में संगठनों के साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को आतंकी घोषित किए जाने का भी प्रावधान है। इस कानून के संशोधित हो जाने के बाद अब आतंकी संगठनों और आतंकियों की संपत्ति को डीजीपी की अनुमति के साथ जब्त किया जा सकेगा।
वहीं
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अगर ऐसे मामलों की जांच कर रही है तो उसे एनआईए के
महानिदेशक की मंजूरी लेनी होगी। इस संशोधन के बाद से अब ऐसे संगठनों और व्यक्तियों
को आतंकी घोषित किया जा सकेगा जो किसी आतंकी घटना में शामिल हों या उन्होंने ऐसी
घटना को अंजाम दिया हो या फिर आतंकी घटनाओं की तैयारी करने वालों पर भी अब केंद्र
सरकार शिकंजा कस सकेगी। इसके अलावा किसी भी तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों
या किसी भी तरह से आतंकवाद में शामिल रहे हों। अमित शाह ने लोकसभा में कहा आतंकवाद
व्यक्ति की मंशा में होता है किसी संस्था नहीं होता।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि
लोकसभा में यासीन भटकल मामले का ज़िक्र करते हुए कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने
यासीन भटकल जिस इंडियन मुजाहिदीन संगठन से जुड़ा था उसे आतंकी संगठन घोषित किया था,लेकिन कानून में प्रावधान नहीं होने के कारण
यासीन को आतंकी घोषित नहीं किया जा सका था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कानून न
होने का फायदा उठाके हुए यासीन भटकल ने 12 आतंकी घटनाओं
को अंजाम दिया था।