- Back to Home »
- International News »
- कौन हैं कुलभूषण जाधव जिसकी ICJ ने फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को सजा की समीक्षा और दोबारा विचार करने का आदेश दिया....
कौन हैं कुलभूषण जाधव जिसकी ICJ ने फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को सजा की समीक्षा और दोबारा विचार करने का आदेश दिया....
Posted by : achhiduniya
17 July 2019
अंतरराष्ट्रीय
न्यायालय (आईसीजे) ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की
सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को इस सजा की समीक्षा और दोबारा विचार करने का
आदेश दिया। आईसीजे ने मामले में पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज करते हुए उसे
वियना संधि के उल्लंघन का दोषी पाया। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत की दलीलों को
सही ठहराते हुए कहा कि जाधव को वियना संधि के नियमों के तहत कॉन्सुलर मदद मिलनी
चाहिए थी। कोर्ट ने पाकिस्तान को जादव को कॉन्सुलर मदद देने का आदेश दिया है। जाधव
केस में फैसला भारत के पक्ष में आने पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई
ट्वीट किए हैं।
सुषमा ने कहा कि वह आईसीजे के फैसले का स्वागत करती हैं। सुषमा ने
कहा, जाधव मामले को आईसीजे में ले जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देती हूं। साथ ही इस केस में प्रभावी तरीके से भारत का
पक्ष रखने के लिए मैं हरीश साल्वे को भी धन्यवाद देती हूं। मुझे उम्मीद है कि यह
फैसला जाधव के परिवार को राहत पहुंचाएगा। कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर मदद नहीं देने
के खिलाफ भारत इस मामले को आईसीजे लेकर गया। वियना संधि के तहत गिरफ्तार विदेशी
नागरिक को कॉन्सुलर पहुंच देनी होती है और व्यक्ति को उसके अधिकार बताने होते हैं।
पाकिस्तान ने वियना संधि के इन दोनों प्रावधानों का उल्लंघन किया। कॉन्सुलर मदद
पहुंचाने के अपने अनुरोध बार-बार खारिज किए जाने के बाद भारत आठ मई 2017 को आईसीजे गया।
आईसीजे ने भारत की
दलीलों को सुनने के बाद 18 मई 2017 को जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। अंतरराष्ट्रीय
न्यायालय में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। साल्वे ने
पाकिस्तान सैन्य अदालत की प्रक्रिया एवं सुनवाई पर सवाल उठाए और जाधव की फांसी की
सजा रद्द करने की मांग की। साल्वे ने आईसीजी को बतााया कि जाधव को जबरन जुर्म
कबूलवाया गया है। पाकिस्तान ने जाधव के 'कबूलनामे' वाले कई वीडियो जारी किए लेकिन वीडियो में लगे बार-बार कट से यह
साफ हुआ कि वीडियो को एडिंटिंग के जरिए तैयार किया गया। आईसीजे ने जाधव पर भारत और
पाकिस्तान दोनों के दावों को सुना है। जाधव पर दोनों पक्षों ने कोर्ट को अपने
लिखित जवाब भी सौंपे हैं।



