- Back to Home »
- State News »
- केजरीवाल सरकार ने दिया दिल्ली की जनता को ऑड-ईवन के साथ नियम का उल्लंघन करने पर 2000/- की बजाए 4000/- के जुर्माने का झटका....इन्हे मिलेगी छुट....
केजरीवाल सरकार ने दिया दिल्ली की जनता को ऑड-ईवन के साथ नियम का उल्लंघन करने पर 2000/- की बजाए 4000/- के जुर्माने का झटका....इन्हे मिलेगी छुट....
Posted by : achhiduniya
17 October 2019
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
गुरुवार को ऑड-ईवन से जुड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा है कि ऑड-ईवन स्कीम 4 नवंबर
से 15 नवंबर के बीच लागू होगी। दिल्ली आने वाले दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी
ये स्कीम लागू होगी। दिल्ली सीएम ने कहा कि इस स्कीम से महिलाओं,दिव्यांगों के अलावा टू-व्हीलर्स को छूट दी गई है। इसके
अलावा अगर किसी गाड़ी में स्कूल ड्रेस में कोई बच्चा या दिव्यांग होंगे तो उसे
ऑड-ईवन से छूट दी गई है। साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों पर 2000/- की बजाए 4000/-
का जुर्माना लगाया जाएगा।
ऑड-ईवन रविवार को छोड़कर हफ्ते के बाकी सभी दिन सुबह 8
बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लागू रहेगा। एक अधिकारी ने कहा था कि दिल्ली सरकार को
जुर्माना बढ़ाने और दो पहिया वाहनों को स्कीम से बाहर रखने की सलाह यातायात विभाग
ने दी थी। यातायात विभाग ने सलाह देते हुए कहा था कि 4-15 नवंबर के बीच चलने वाली
ऑड-ईवन योजना में दो-पहिया वाहनों को छूट दी जाए और नियम का उल्लंघन करने पर
जुर्माना 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया जाए।
इससे पहले लागू हुए ऑड-ईवन
स्कीम में सीएनजी गाड़ियों पर छूट थी,लेकिन इस बार इसे भी
खत्म कर दिया गया है। जिस गाड़ी को महिला अकेले ड्राइव कर रही होगी या फिर अगर कोई
महिला 12 साल तक के बच्चे के साथ ड्राइव कर रही होगी तो उसे भी इस योजना के तहत
छूट दी जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री जैसे
प्रतिष्ठित लोगों की गाड़ियों पर इसे लागू नहीं किया गया है।


