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नव गठित सीएम उद्धव ठाकरे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत,गठबंधन को असंवैधानिक बताने वाली याचिका कर दी खारिज....
Posted by : achhiduniya
29 November 2019
महाराष्ट्र में फ़्लोर टेस्ट को लेकर अखिल भारत हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद पंडित जोशी ने दायर की है जिसमें कहा गया है कि चुनाव बाद के पार्टी गठबंधन के आधार पर बन रही सरकार को असंवैधानिक करार दिया जाए। शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन सरकार दूसरे दल के साथ बना रही है जो कि वोटरों के साथ धोखा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाविकास अघाडी को राहत देते हुए गठबंधन को अपवित्र बताने वाली याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस एन वी रमना ने कहा कि कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा क्यों करे? जस्टिस अशोक भूषण ने भी कहा कि प्री पोल एलायंस और पोस्ट पोल अलायंस में कोर्ट क्यों दखल दे।
कोर्ट ने कहा कि
राजनीतिक पार्टियों को गठबंधन से नहीं रोक सकते। अगर याचिकाकर्ता की दलील मान ली
जाए तो फिर देश में कोई लोकतंत्र नहीं रहेगा। जस्टिस रमना ने कहा कि हमने कर्नाटक
मामले में फैसले में कहा है कि संवैधानिक नैतिकता राजनीतिक नैतिकता से अलग है।
कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को गठबंधन से नहीं रोक सकते। ये फैसला जनता को
करना है ना कि कोर्ट को। कोर्ट से उसकी अपेक्षा मत करिए जो उसका क्षेत्राधिकार
नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना,एनसीपी और कांग्रेस की संयुक्त
सरकार के गठन के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। यह सुनवाई
जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच
ने की।

