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तेजस ट्रेन लेट होने पर मुआवजा देने के साथ अब घर में चोरी होने पर IRCTC 1 लाख रुपये तक का मुआवजा देगा...जाने शर्त...?
Posted by : achhiduniya
07 January 2020
दिल्ली और लखनऊ के बीच जब तेजस एक्सप्रेस शुरू हुई थी तो तमाम सुविधाओं के साथ यात्रियों को ट्रेन लेट होने पर मुआवजा देने का ऐलान किया गया था और ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा भी मिला,लेकिन अब दूसरी तेजस ट्रेन चलने से पहले IRCTC ने इन सुविधाओं के अलावा एक और मुआवजा देने का ऐलान किया है। अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों के घर में अगर चोरी हो जाती है तो IRCTC 1 लाख रुपये तक का मुआवजा देगा यानी तेजस से यात्रा के दौरान घर में चोरी होने पर रेलवे द्वारा नुकसान की भरपाई का प्रवाधान है। इसके लिए IRCTC ने बीमा कंपनी से करार किया है।
नियम के मुताबिक तेजस का टिकट बुक करते ही बीमा कंपनी की तरफ से यात्री को एक ई-मेल भेजी जाएगी, जिसमें सारा विवरण होगा। यात्रा के दौरान अगर यात्री के घर में चोरी हो जाती है तो बीमा कंपनी 1 लाख रुपये तक की राशि देगी। इसके लिए यात्री को एफआईआर की कॉपी बीमा कंपनी को देनी होगी। बीमा कंपनी द्वारा जांच के बाद मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा तेजस ट्रेन लेट होने के पर हर्जाना का भी प्रावधान है। तेजस एक घंटा लेट होने पर यात्रियों को 100 रुपये, जबकि 2 घंटे से ज्यादा की देरी पर 250 रुपये का मुआवजा मिलता है।
हर्जाना पाने के लिए कोई भी पैसेंजर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर क्लेम का तरीका जान सकते हैं और वहां से इस धनराशि का क्लेम ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी मुआवजे का क्लेम किया जा सकता है। मुआवजे के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यात्री को अपने यात्रा का डिटेल, कितने घंटे की देरी, PNR नंबर और बैंक अकाउंट के डिटेल भरने होंगे। रिफंड प्रॉसेस होने के बाद पैसा खाते में पहुंच जाएगा। दरअसल तेजस यात्रियों की IRCTC की ओर से 25 लाख रुपये का ट्रैवल इंश्योरेंस कराया जाता है। जिसके तहत यह मुआवजे की राशि दी जाएगी।


