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- मियाद खत्म होने से पहले ही SC/ST को मिलने वाले आरक्षण को 10 साल तक आगे बढ़ाने वाले विधेयक को महाराष्ट्र विधानसभा में मिली मंजूरी.....
मियाद खत्म होने से पहले ही SC/ST को मिलने वाले आरक्षण को 10 साल तक आगे बढ़ाने वाले विधेयक को महाराष्ट्र विधानसभा में मिली मंजूरी.....
Posted by : achhiduniya
08 January 2020
संविधान की धारा 334 के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण लागू किया गया था,लेकिन यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू किया गया था। उसके बाद प्रत्येक 10वें साल में इसे 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले साल 2009 में यूपीए सरकार ने इसे 10 साल के लिए बढ़ाया था,जिसके बाद यह 25 जनवरी 2020 तक मान्य था। महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों (SC/ST) को मिलने वाले आरक्षण को 10 साल तक आगे बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी।
संविधान संशोधन विधेयक की अभिपुष्टि के
लिए विधानसभा का एक दिन का सत्र आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा
में यह प्रस्ताव पेश किया था,जिसका विपक्ष के नेता देवेंद्र
फडणवीस ने समर्थन किया। बीते महीने 4 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण को 10 साल
बढ़ाने पर मंजूरी दी थी। इसके बाद विधेयक को 11 दिसंबर को संसद से पारित किया गया
था।

