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- 1 अप्रैल, 2020 यानी नए वित्त वर्ष शुरू होने से होंगे यह बदलाव क्या होगा आप पर असर....?
Posted by : achhiduniya
23 February 2020
1 अप्रैल, 2020 से
विदेशी टूर पैकेज खरीदना और विदेशों में कोई भी फंड खर्च करना महंगा हो जाएगा अगर
कोई विदेशी टूर पैकेज खरीदता है या विदेशी करेंसी एक्सचेंज कराता है तो 7 लाख
रुपये से अधिक की रकम पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) देना होगा। दरअसल, केंद्र
सरकार ने आम बजट 2020 में सेक्शन 206C में
संशोधन कर विदेशी टूर पैकेज और फंड पर 5 फीसदी TCS लगाने का प्रस्ताव दिया है। बजट 2020-21 में सरकार ने वैकल्पिक
दरों और स्लैब के साथ एक नई आयकर व्यवस्था शुरू की, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नये वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो
जाएगी। नई कर व्यवस्था में कोई छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।
हालांकि नई कर
व्यवस्था वैकल्पिक है यानी करदाता चाहे तो वह पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी
आयकर अदा कर सकता है। वहीं नए कर प्रस्ताव के तहत 5 लाख रुपये सालाना आय वाले को
कोई कर नहीं देना है। 5 से 7.5 लाख रुपये सालाना आय वालों के लिए टैक्स की दर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपये की आय पर 15%, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये पर 20%, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर 25% और 15 लाख रुपये
से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लगेगा। जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में टैक्सपेयर्स
के लिए नया जीएसटी रिटर्न सिस्टम पेश करने पर निर्णय हुआ था।
नया सिस्टम एक अप्रैल
से लागू होगा। इससे जीएसटी रिटर्न भरने में आसानी होगी। नई व्यवस्था के तहत दो नये
फॉर्म पेश किए गए हैं। GST FORM ANX-1 और GST FORM ANX-2॰ 1 अप्रैल से आपका PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, अगर आपने इसे आधार से लिंक
नहीं कराया। PAN
और आधार नंबर को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 है।
पिछले साल पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन कई बार बढ़ चुकी है। करीब 17.58 करोड़ PAN अभी भी आधार से लिंक नहीं हैं जबकि 30.75 करोड़ से ज्यादा लोगों
ने अपना पैन आधार से लिंक करा लिया है।


