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- JNU में देश विरोधी नारे लगाने के चलते कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा...
Posted by : achhiduniya
28 February 2020
सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ वर्ष
2016 के देशद्रोह मामले को लेकर समयबद्ध अभियोजन को मंजूरी देने के लिए दिल्ली
सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अदालत ऐसे सामान्य
अनुरोध को लेकर ऐसा नहीं कर सकती। निचली अदालत ने भी इस बाबत दिल्ली सरकार को
निर्देश देने से इनकार कर दिया था, जिसके
बाद वकील शशांक देव सुधी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में
अर्जी दायर की थी।
डीओ सुधी ने कहा था कि तीन महीने के भीतर अभियोजन स्वीकृति पर
फैसला दिया जाना था, लेकिन यह मामला दिल्ली सरकार
के पास एक साल से अधिक समय से लंबित होने के बाद कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का
मुकदमा चलाने को लेकर दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी है। जेएनयू
में कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी नारे लगाने के मामले में घिरे कन्हैया कुमार पर
देशद्रोह का मुकदमा चलाने को लेकर दिल्ली सरकार से मंजूरी की जरुरत थी जिसे अब दे
दिया गया है।
9 फरवरी, 2016 को 2002 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी की सजा दिए जाने की बरसी
पर जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगे थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 1200 पन्नों का आरोपपत्र दाखिर किया था और कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और सात
अन्य कश्मीरी छात्रों को मुख्य आरोपी बनाया था।


