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- सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला....
बीते 14 जून को 34 साल के34 साल के सुशांत सिंह राजपूत सुशांत सिंह राजपूत उनके मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे। सुशांत के पिता मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे इसी वजह से उन्होंने पटना के राजीव नगर थाने में 25 जुलाई को इस मामले की जांच के लिए सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। जिस पर संज्ञानलेते हुए बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई करेगी। यह अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को सुनाया। दरअसल शीर्ष अदालत ने रिया चक्रवर्ती के मामले को बिहार से मुंबई स्थानांतरित करने की याचिका पर
फैसला सुनाते हुए सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपी है। कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही पाया है। कोर्ट ने कहा, बिहार सरकार जांच की सिफारिश करने में सक्षम है। साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया है। रिया चक्रवर्ती की याचिका भी खारिज कर दी गई है। SC के इस फैसले से रिया, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि, इस मामले में आगे कोई भी एफआईआर दर्ज हुई तो, सीबीआई देखेगी। कोर्ट ने ये भी माना है कि, मुंबई पुलिस ने जांच नहीं बल्कि सिर्फ
इन्कवॉयरी की है। बिहार सरकार की सीबीआई की सिफारिश पूरी तरह सही है। महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को भी कहा है। कोर्ट ने 35 पन्नों का जजमेंट दिया है। न्यायाधीश हृषिकेश रॉय ने कहा, सीबीआई न सिर्फ पटना में दर्ज एफआईआर की जांच करेगी, बल्कि मामले से जुड़े सभी अन्य एफआईआर की जांच करने के लिए सक्षम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत के संबंध में सिर्फ एक आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की है, इसके अलावा उनके पास जांच की सीमित शक्तियां हैं, जबकि बिहार पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मामला एक पूर्ण प्राथमिकी है, जिसे पहले ही सीबीआई को भेजा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि, मामले की जांच का आदेश कोर्ट द्वारा आदेशित है और महाराष्ट्र सरकार को इसका पालन करने के साथ ही इसमें सहायता करना होगा। कोर्ट ने कहा, यदि आवश्यक हो तो सीबीआई ताजा मामला दर्ज करने के लिए भी स्वतंत्र है।


