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हलवाइयों और मिठाई दुकानदारो पर 1 अक्टूबर से सरकार लागू करने जा रही यह नियम कानून... ग्राहको को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ...
Posted by : achhiduniya
27 September 2020
सरकार ने खाने पीने व हलवाई और मिठाई दुकानो पर मिलने वाले मिठाई के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में, इन
विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India) ने नए नियम जारी किए है। मिठाई की दुकान के लिए क्या है नया नियम- बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है। FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को