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- कृषि विधेयक 2020 के क्या है मायने बताया राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने....
Posted by : achhiduniya
22 September 2020
लोकसभा से पहले ही पास हो चुके कृषि विधेयक 2020 को मंगलवार को राज्य सभा ने पास कर दिया अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे समान आवश्यक वस्तुओं की सूची से हट जाएंगे। लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करना है। व्यापारियों को अपने कारोबारी गतिविधियों में
अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्पादन, उत्पादों को जमा करने, आवागमन, वितरण एवं आपूर्ति की स्वतंत्रता से बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र में निजी एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा. विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री