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227 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों की माली हालत बेहद खराब है,सुधार के लिए कानून में बदलाव की जरूरत...वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
Posted by : achhiduniya
16 September 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के निचले सदन में कहा कि केंद्र सरकार बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 में संशोधन कर बैंक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। इस हेतु केंद्र सरकार ने बैंक उपभोक्ताओं की मुश्किलों को कम करने के लिए एक संशोधन विधेयक संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस दौरान कहा कि जब भी कोई बैंक किसी भी तरह की मुश्किल में पड़ता है तो उसमें जमा लोगों के कड़ी मेहनत से कमाए पैसे संकट में फंस जाते हैं। उन्होंने
कहा कि देश के 227 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों की माली हालत बेहद खराब है। इसके अलावा 105 को-ऑपरेटिव बैंक ऐसे हैं, जिनके पास जरूरी न्यूनतम नियामकीय पूंजी तक नहीं है। वहीं, 47 को-ऑपरेटिव बैंकों की नेटवर्थ निगेटिव है। वहीं, 328 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों की कुल नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स 15 फीसदी से ज्यादा हैं। निर्मला सीतारमण ने संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिये 20