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- फ्लाइट टिकट रिफंड के बदले क्रेडिट शैल देने पर एयरलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार....
Posted by : achhiduniya
25 September 2020
एयरलाइंस कंपनियां को कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान बुक हुए हवाई टिकट को कैंसिल करने पर हवाई कंपनियों को पैसा रिफंड समय पर करना था। यात्रियों को रिफंड के बजाए टिकट के बदले क्रेडिट
शैल दे रही थीं। इसी के विरोध में कुछ
यात्रियों ने सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की बात कही थी। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही डीजीसीए ने
बताया था कि ग्राहकों की मर्जी के बगैर क्रेडिट शैल देना नियमों के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि कुछ पैसेंजर्स एक तय समय के अंदर क्रेडिट शेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में फ्लाइट कैंसिल होने के
बाद उन्हें पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए। जिन यात्रियों ने 25 मार्च से लेकर के 14
अप्रैल के बीच टिकट बुक करके 15 मार्च से 3 मई के बीच यात्रा करने का प्लान बनाया
था, उनके लिए 100 फीसदी बिना कैंसिलेशन चार्ज काटे यात्रियों को
पूरा पैसा रिफंड करना होगा। रिफंड में देरी पर मासिक 0.5 फीसदी की दर से ब्याज
देना होगा। ऐसा नहीं होने पर उसे यात्री को ब्याज के तौर पर अलग से भी पैसा देना
होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि
यात्रियों को पूरा पैसा वापस करने का आदेश पहले ही एयरलाइंस कंपनियों को दिया जा
चुका है।