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चेक बाउंस या समय पर किश्त अदायगी न होने पर जेल की सजा न हो सरकार इन मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाने की तैयारी में...जाने क्या होगा परिणाम...?
Posted by : achhiduniya
13 September 2020
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने ने बताया था। उन्होंने कहा था कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए कारोबार से जुड़े कानून में बदलाव किया जाएगा। सरकार इससे पहले कंपनी कानून के तहत भी इस तरह के कदम उठा चुकी है। कंपनी कानून के तहत भी कई उल्लंघनों को क्राइम से हटा दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इससे कारोबार में बढ़ोतरी होगी और लोगों को अनचाही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रस्ताव के मुताबिक यह सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका
विश्वास के उद्देश्य के तहत उठाया गया कदम है। केंद्र सरकार जल्द ही चेक बाउंस होने को अपराध की श्रेणी से हटा सकती है। वित्त मंत्रालय के आधीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय को पत्र लिखकर ऐसा करने के लिए कहा है। हालांकि यह छूट केवल अस्थाई तौर पर लोगों को मिलेगी, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते कई लोगों के व्यापार और रोजगार पर असर पड़ा है। सरकार कोरोना संकट में लोगों को राहत देने के लिए सरकार चेक या Emi बाउंस जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाने