- Back to Home »
- Job / Education »
- आलसी-निकम्मे व संतोषजनक काम नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियो को समय से पहले सरकार करेगी केंद्रीय कर्मचारियों की छटनी....
आलसी-निकम्मे व संतोषजनक काम नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियो को समय से पहले सरकार करेगी केंद्रीय कर्मचारियों की छटनी....
Posted by : achhiduniya
03 September 2020
ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने FR(J) और CCS (पेंशन) नियम 1972 के 48वें रूल के मुताबिक रिटेन होने की यानी फिर से काम करने की अनुमति प्राप्त कर ली है, उन्हें भी नौकरी पर रखना है या नहीं, इस रिव्यू का सामना करना पड़ सकता है। नए नियमों के मुताबिक फंडामेंटल रूल 56(J)I और ccs नियमों के 48वें नियम के संदर्भ में जारी ऑर्डर की व्याख्या की स्पष्टता को खत्म करना है। उस आदेश में ये साफ कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी पर्फार्मेंस रिव्यू 50-55 साल या नौकरी के 30 साल पूरे होने पर किया जाएगा।
इसके बाद जनहित में निर्णय लिया जाएगा कि उस कर्मचारी को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में ही दावा किया गया था कि सरकार अपने सभी विभागों और मंत्रालयों को रजिस्टर तैयार करने को कह रही है जिसमें 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों के काम की तिमाही समीक्षा दर्ज हो। ऐसे में जिन कर्मचारियों का काम संतोषजनक नहीं पाया जाता उन्हें समय से पहले सरकार रिटायर कर सकती है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जनहित में केंद्रीय कर्मचारियों को समय से पहले रिटायरमेंट दी जा सकती है। नियमों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारी जिसकी उम्र 50-55 साल हो चुकी है या नौकरी के 30 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।