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बैंको द्वारा लोन रिकवरी छूट मामले में सुप्रीम कोर्ट के समर्थन को लेकर वकीलो ने कोर्ट को दी ये दलीले....
Posted by : achhiduniya
03 September 2020
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब मोरेटोरियम योजना लाई गई तो मकसद यह था कि व्यापारी उपलब्ध पूंजी का जरूरी इस्तेमाल कर सकें। उन पर बैंक की किश्त का बोझ न हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह नहीं था कि ब्याज माफ कर दिया जाएगा। कोरोना के हालात का हर सेक्टर पर अलग असर पड़ा है। फार्मा, आईटी जैसे सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सवाल यह रखा गया है कि आपदा राहत कानून के तहत क्या सरकार कुछ करेगी? हर सेक्टर को स्थिति के
मुताबिक राहत दी जाएगी? इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि 6 अगस्त के RBI के सर्क्युलर में बैंकों को लोन वसूली प्रक्रिया तय करने की छूट दी गई है, एक कमेटी भी बनाई गई है, जो 6 सितंबर को रिपोर्ट देगी। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम मानते हैं कि जितने लोगों ने भी समस्या रखी, वह सही हैं। हर सेक्टर की स्थिति पर विचार जरूरी है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का भी ध्यान रखना होगा। बैंकिंग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इससे पहले बुधवार को सुनवाई में