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- श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मस्जिद समझौते को खारिज करने की मांग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंची....
Posted by : achhiduniya
28 September 2020
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरीशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में न्यायालय से 13.37 एकड़ की श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है। याचिका कर्ताओं ने 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच समझौते को अवैध बताते
हुए उसे निरस्त करने की मांग की है। साथ ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर अतिक्रमण कर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुए इस समझौते में कहा गया था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है, बनी रहेगी। याचिका कर्ताओं की ओर से बीते शुक्रवार को दायर की गई अर्जी में कहा गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के