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बलात्कार के दोषियों के यौवनांग काट उन्हे नपुंसक बनाने की मिलेगी सजा पाकिस्तान में..अध्यादेशों को मिली सैद्धांतिक मंजूरी...
Posted by : achhiduniya
25 November 2020
पाकिस्तानी न्यूज डॉन न्यूज की एक
खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में इस्लामाबाद में हुई
मंत्रिमंडल की बैठक में पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराधों
से निपटने के लिए संघीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार-विरोधी दो अध्यादेशों को
सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन अध्यादेशों का उद्देश्य बलात्कार के दोषियों की
यौन क्षमता कम करने और उन्हें फांसी जैसा कठोर दंड देने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी गई। खबर में यह भी
बताया गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में ही हुए एक कैबिनेट
मीटिंग में बलात्कार की परिभाषा बदलने का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तानी सूचना
मंत्री शिबली फराज ने कहा कि बलात्कार-विरोधी जांच और सुनवाई अध्यादेश 2020 और पाकिस्तान दंड संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 को एक सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। फराज ने कहा कि
बलात्कार की मूल परिभाषा को बदल दिया गया है और सामूहिक बलात्कार और बलात्कारियों
को फांसी की सज़ा देने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के
इतिहास में पहली बार बलात्कार की परिभाषा को ट्रांसजेंडर और सामूहिक बलात्कार में
शामिल किया गया है। प्रस्तावित कानून विवादास्पद टू-फिंगर परीक्षण पर भी रोक लगाता
हैं। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही परीक्षण को अवैज्ञानिक, चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक और अविश्वसनीय घोषित कर दिया है।
मानवाधिकार समूहों ने भी परीक्षण को आक्रामक, अपमानजनक
और एक महिला के सम्मान और निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन करार दिया है। मानवाधिकार
मंत्री शिरीन मज़ारी ने ट्वीट किया कि विधायी मामलों के निपटान सीसीएलसी पर
कैबिनेट समिति अब अध्यादेश को अंतिम रूप देगी और इसे अगले कुछ दिनों में लागू हो
जाना चाहिए।


