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- लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी..कोविड-19 की कमर तोड़ने गृह मंत्रालय जारी की नई गाइडलाइंस..
लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी..कोविड-19 की कमर तोड़ने गृह मंत्रालय जारी की नई गाइडलाइंस..
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित से भी सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार के नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोंस में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों के लिए ही छूट दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के मामलों में आई गिरावट को बरकरार रखा जाए इसके अलावा संक्रमण की दर को कम करने के लिए आवश्यक कदम
उठाए जाएं। सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलांइस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। नई गाइडलाइंस में सरकार की ओर से कोई नई पांबदी या छूट का प्रावधान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय उड़ान सिनेमा पर रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल में फिलहाल पचास फ़ीसदी लोगों की ही अनुमति होगी। स्विमिंग पूल में सिर्फ खिलाड़ियों को अनुमति होगी। बिजनेस/ एग्जिबिशन हॉल में सिर्फ बिजनेस से जुड़े लोगों को ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत रहेगी। जिला पुलिस और नगर निगम प्रशासन नियमों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होगा। तय किए गए नियम सभी राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में सख्ती से लागू किए जाएंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 की स्थिति के आकलन के आधार पर केवल कंटेनमेंट जोंस में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। कंटेनमेंट जोंस के बाहर किसी भी प्रकार का



