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- ITR फाइल करने में न करे देरी वर्ना....
Posted by : achhiduniya
28 December 2020
कोविड-19 महामारी के चलते आयकर रिटर्न दाखिल करने
की अंतिम तिथि को पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 किया गया। बाद में इसे
31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में 31 दिसंबर
से पहले ITR
फाइल कर देना चाहिए। ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है
साथ ही कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी आपको नहीं मिलती अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं। आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं
मिलती हैं। इसी तरह आईटीआर फाइल करने में देरी की तो धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID
और 80IE के तहत
मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेगी। आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA,
80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा। वहीं अगर रिटर्न को
फाइल नहीं करते हैं तो आप करेंट असेसमेंट ईयर के नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों पर टैक्स गणना के मूल्य का 50 फीसदी से लेकर के 200 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है। साथ ही ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है।


