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फिजिकल हियरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों विकल्प चुन सकते है वकील-मुवकील.... दिल्ली उच्च न्यायालय
Posted by : achhiduniya
22 January 2021
आदेश जारी किए जाएंगे। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने हाइब्रिड प्रणाली के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत किसी केस की सुनवाई के दौरान एक पक्ष फिजिकली मौजूद रह सकता है और दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस बाबत उच्च न्यायालय ने एक प्रशासनिक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि जब कोई विशेष पीठ फिजिकली सुनवाई कर रहा है, तो कोई वकील पूर्व सूचना देकर मामले की डिजिटल सुनवाई का विकल्प चुन सकता है। हाईकोर्ट ने फिजिकली सुनवाई शुरू करने से संबंधित 14 जनवरी के अपने उस आदेश को संशोधित किया
है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मामलों की सुनवाई फिर से फिजिकली शुरू करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया था। शुक्रवार को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है,इस अदालत ने पहले ही हाइब्रिड सुनवाई के लिए कदम उठाए हैं,ताकि किसी मामले में एक पक्ष डिजिटल माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सके, जबकि दूसरा अदालत में भौतिक रूप से मौजूद हो। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल के अदालत कक्ष में हाइब्रिड प्रणाली के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के कदम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और डिजिटल तरीके से सुनवाई में अधिवक्ताओं के शामिल होने के लिए टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं।


