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- क्या पैन कार्ड की भी होती है एक्स्पायरी डेट....?
Posted by : achhiduniya
27 January 2021
भारत सरकार के आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए
के तहत एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है। किसी व्यक्ति के एक से अधिक
कार्ड पाए जाने पर उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लग सकता है। यदि किसी व्यक्ति का
पैन कार्ड एक बार बन गया है तो उसे उसकी वैलिडिटी की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी
एक व्यक्ति का पैन कार्ड बन जाने के बाद यह जीवन भर वैलिड रहेगा।
आपके पता बदलने से भी इसकी वैलिडिटी पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। हालांकि आपके आपके पैन कार्ड में जानकारियों पर बदलाव के लिए आवेदन किया जा सकता है। भारत सरकार के तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री संतोष कुनार गंगवार ने 15 मार्च 2018 को राज्यसभा में लिखित जवाब में 11.44 लाख पैन कार्ड के निष्क्रिय किये जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 27 जुलाई 2017 तक 11,44,211 ऐसे पैन कार्ड की पहचान की गयी थी, जिसमें एक ही व्यक्ति के नाम से एक से अधिक पैन कार्ड पाए


