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“जागो ग्राहक जागो” Protection Act 2019 के तहत होगी भ्रामक विज्ञापन पर कड़ी कार्रवाई...जाने कानून की सच्चाई...?
Posted by : achhiduniya
16 January 2021
केंद्र सरकार पिछले साल 20 जुलाई को ग्राहकों को
पहले से और भी मजबूत बनाने और ज्यादा अधिकार देने के लिए 34 साल बाद नया कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेकर आई थी। इस कानून ने देश में पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जगह ली। अब इस कनून के जरिए प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया पर प्रसारित होने वाले भ्रामक विज्ञापनों की मॉनिटरिंग की जा
रही है। देश में विज्ञापनों की प्रमाणिकता
की जांच करने वाली संस्था एडवटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) इसकी जांच कर रही है। इस कानून के आने के बाद उपभोक्ता विवादों
को समय पर,
प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा।
नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण
प्राधिकरण (CCPA)
बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के
हितों की रक्षा कठोरता से हो इसके लिए की गई है। नए कानून में
उपभोक्ता किसी भी
सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकती
है। कोरोना महामारी के दौरान भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली कई कंपनियों को
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने
नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की मानें तो अब तक कई
कंपनियों को भ्रामक विज्ञापन को लेकर नोटिस भेजा जा चुका है। उपभोक्ता संरक्षण
प्राधिकरण ने इन कंपनियों को जवाब देने के लिए एक निश्चित वक्त भी दिया है।


