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कोरोना डायलर ट्यून परेशान करने वाला संदेश,आप इसे अगले 10 साल तक बजाते रहेंगे...दिल्ली हाई कोर्ट की केंद्र को फटकार
Posted by : achhiduniya
13 May 2021
दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने टीके
की कमी पर सवाल उठाते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कि किसी को कॉल किए जाने पर पहले
लंबा सा यह संदेश चलाया जाता है। पीठ ने कहा कि हमें नहीं पता, यह कितना लंबा चलेगा, खासकर तब जब
आपके (सरकार) पास टीका नहीं है। न्यायालय से सरकार से कहा कि आप लोगों को टीका
नहीं लगा रहे हैं, काफी
संख्या में लोग इसके लिए इंतजार कर
कर रहे हैं, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि टीके लगवाइए। उच्च
न्यायालय ने कहा कि जब टीका है ही नहीं तो कौन लगवाएगा। साथ ही कहा कि ऐसे में
डालयर ट्यून के जरिए टीका लगाने के लिए किए जा रहे अपील का क्या महत्व रह जाएगा। उच्च
न्यायालय ने केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा कि आपको अलग-अलग संदेश तैयार करने चाहिए,
जब लोग अलग-अलग संदेश सुनेगा तो यह उसकी मदद होगी। पीठ ने कहा कि
पिछले साल आपने
(सरकार) नियमित रूप से हाथ धोने और मास्क पहनने को लेकर काफी
प्रचार और प्रसार हुआ था और अब ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर, दवाओं आदि के इस्तेमाल पर इसी तरह की ऑडियो-विजुअल पहल होनी चाहिए। पीठ ने
कहा कि समय तेजी से बीत रहा है। सरकार को इन बातों में नया सोचने की जरुरत है,यह टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा,आपको यह सभी को देना
चाहिए। अगर आप पैसे लेने वाले हैं,तभी भी यह दें। बच्चे भी
यही कह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार को हमेशा एक ही संदेश बजाने की जगह अलग-अलग
संदेश तैयार करने चाहिए। उसने कहा,जब तक यह टेप खराब ना हो
जाए, आप इसे अगले
10 साल तक बजाते रहेंगे। पीठ ने कहा कि
राज्य या केन्द्र की सरकारों को जमीनी स्तर पर स्थिति के हिसाब से काम करना होगा। कोर्ट
ने कहा,इसलिए कृपया कुछ और (डायलर संदेश) तैयार करें। जब लोग
हर बार अलग-अलग संदेश सुनेंगे तो शायद उनकी मदद हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि टीवी
प्रस्तोता, निर्माताओं से लोगों को जागरुक करने के लिए
कार्यक्रम बनाने, अमिताभ बच्चन जैसे लोकप्रिय लोगों से इसमें
मदद करने को कहा जा सकता है। साथ ही इस बारे में सरकार को 18 मई तक रिपोर्ट पेश
करने कहा है।



