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- अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट देने से मना करे तो इन टोल फ्री नंबर पर करे शिकायत...
Posted by : achhiduniya
02 May 2021
बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने यह निर्देश दिया था कि कोई भी अस्पताल अगर इंश्योरेंस कंपनी के नेटर्वक अस्पताल की लिस्ट में है तो वह कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकता है। कोरोना काल में बहुत से लोगों को ऐसी समस्या से जूझना पड़ रहा है जब अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए मना कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसी समस्या से जूझना पड़ रहा है तो आप अस्पताल के खिलाफ
एक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप अपनी शिकायत इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीव्यांस रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी झगड़े सुलझाने वाली व्यवस्था के पास ले जा सकते हैं। इश्योरेंस कंपनी को 15 दिनों के अंदर-अंदर आपकी शिकायत को सुलझाना होगा। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इंटीग्रेटेड ग्रीव्यांस मैनेजमेंट सिस्टम (IGMS) पर जाकर इरडा (IRDAI) को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आपको इरडा की वेबसाइट igms.irda.gov.in पर जाना होगा। वहां पर आपको खुद को रजिस्टर करना होगा और अपनी नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि जैसी जानकारियां देनी होंगी और फिर लॉगिन करना होगा। अगर आपने पहले भी ये सुविधा इस्तेमाल की है तो आप पहले से ही रजिस्टर होंगे और आपको बस लॉगिन करना होगा। आप चाहे तो complaints@irdai.gov.in पर ईमेल कर के या फिर टोल फ्री नंबर 155255 या 18004254732 पर कॉल कर के भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

