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फटकार के साथ 20 लाख रुपये जुर्माना,जूही चावला की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर बताया पब्लिसिटी स्टंट...
Posted by : achhiduniya
04 June 2021
बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों
को यह स्पष्ट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 5जी प्रौद्योगिकी
मानव जाति,
पुरुष, महिला, वयस्क, बच्चे, शिशु, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए असुरक्षित है। जूही चावला ने याचिका में कहा-
5जी मनुष्य पर गंभीर खतरा चावला ने कहा कि यदि दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी
होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई
जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके
प्रभाव से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि इन 5जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को
स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। जूही चावला की 5जी
तकनीक रोलआउट के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, साथ ही जूही चावला पर 20 लाख
रुपए का जुर्माना ठोंका है। हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को फीस के मूल्यांकन
के संबंध में मांग को खारिज किया। कोर्ट फीस के अंतर को एक हफ्ते के अंदर जमा करने
का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि सेक्शन 81 के तहत
आवेदन देने के लिए नोटिस जरूरी है। इसलिए सेक्शन 82 के तहत
खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट ने जूही
चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए
दाखिल की गई थी याचिका। कोर्ट ने लिंक शेयर करने पर जूही चावला को फटकार लगाई।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि वह सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले को तलाश कर
कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट फीस जमा करने का आदेश दिया है। उनकी
अर्जी को खारिज करते
हुए कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए याचिका फाइल की गई। साथ ही ऑनलाइन सुनवाई की लिंक शेयर कर सुनवाई
में व्यवधान डाला, इसके लिए जूही चावला को कड़ी फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता अपनी दलील सरकार के
सामने रखें और सरकार उस पर विचार करे।



