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- मेडिकल परीक्षा रद्द और स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार,दिया यह तर्क...
Posted by : achhiduniya
18 June 2021
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की
अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह सभी विश्वविद्यालयों को फाइनल ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन
मेडिकल परीक्षा आयोजित नहीं करने या स्थगित करने का कोई सामान्य आदेश नहीं दे सकती।
शीर्ष अदालत ने कहा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) ने
अप्रैल में पहले ही एक एडवाइजरी जारी कर देश के विश्वविद्यालयों से फाइनल ईयर की
परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते समय कोविड की स्थिति को ध्यान में रखने को कहा
है। बेंच ने कहा,हमने जहां संभव हो वहां हस्तक्षेप किया है जैसे
एम्स, नई दिल्ली द्वारा आयोजित INI CET परीक्षा
को एक महीने के लिए स्थगित करना, जहां हमने पाया है कि छात्रों
को तैयारी के लिए उचित समय दिए बिना परीक्षा की तारीख तय करने का कोई औचित्य नहीं
था। शीर्ष अदालत ने कहा,भारत जैसे विशाल देश में
महामारी की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है। अप्रैल-मई में दिल्ली में हालात बहुत
खराब थे,लेकिन अब मुश्किल से 200 केस प्रतिदिन हैं। हालांकि कर्नाटक में
अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए हम
विश्वविद्यालयों को सुने बिना कोई सामान्य आदेश पारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट
ने मेडिकल यूनिवर्सिटीज को फाइनल ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षाओं को इस आधार पर
रद्द करने या स्थगित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया कि परीक्षार्थी-डॉक्टर
COVID-19 की ड्यूटी में लगे हुए हैं।


