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- दिल्ली सरकार का सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूलों को फरमान..
Posted by : achhiduniya
07 August 2021
दिल्ली सरकार की ओर
से सर्कुलर दिल्ली हाईकोर्ट में इस
संबंध में डाली गई याचिका पर सुनवाई और अदालत के आदेश के बाद जारी किया गया है। इसमें
दिल्ली राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर
सहायता प्राप्त स्कूल, एमसीडी या एनडीएमसी के स्कूल, दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड के स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि
दाखिला देने के तुरंत बाद दो कार्यकारी दिनों के अंदर एडमिशन
सर्टिफिकेट देना होगा।
दिल्ली सरकार के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ओर
से दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें सभी स्कूलों
को आदेश दिया गया है कि वे छात्रों के दाखिले के बाद दो दिन के भीतर उन्हें
दाखिला प्रमाण पत्र दें। डीओई की ओर से कहा गया है
कि स्कूल छात्रों को ये सर्टिफिकेट ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप या किसी भी अन्य इलेक्ट्रोनिक सेवा के अलावा स्पीड
पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। इसके अलावा डीओई ने सरकारी, गैर सरकारी और सहायता


