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एक ही मकान में 12 वर्षों से अधिक रहने पर क्या किराएदार प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है? जाने कानूनी जानकारी...
Posted by : achhiduniya
14 September 2021
कानून कुछ परिस्थितियों में किराएदारों को यह अधिकार देता है कि लंबे समय
तक एक प्रोपर्टी पर रहने के बाद वो उस पर कब्जा जमा कर सकता है। ऐसे में आखिर
कानून क्या कहता है, क्या सही में एक किराएदार कुछ
समय बाद संपत्ति पर मालिकाना हक साबित कर सकता है या फिर मकान मालिकों के पास भी
कोई अधिकार होता है कि वो जब चाहें किराएदार से घर खाली करवा सकते हैं। एडवोकेट के
अनुसार,वैसे तो कभी भी किसी भी किराएदार का मकान मालिक की
संपत्ति पर हक नहीं होता है,लेकिन कुछ परिस्थितियों में
किराए पर रहने वाला व्यक्ति उस पर अपना हक जाहिर कर सकता है,लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार,एडवर्स पजेशन में ऐसा नहीं होता है और इसमें जिस पर संपत्ति का कब्जा होता है,वो उसे बेचने का अधिकारी भी होता है यानी अगर कोई 12 साल तक किसी संपत्ति पर एडवर्स पजेशन रखता है तो उसे संपत्ति पर अधिकार मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जानकार को अपनी प्रोपर्टी रहने के लिए दे रखी है और वो वहां 11 साल से ज्यादा
साल रह रहा है तो वो उस संपत्ति पर अधिकार जमा कर सकता है। इसके
उलट अगर कोई किराएदार है और मकान मालिक समय-समय पर रेंट एग्रीमेंट बनवा रहा है तो
उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति उनकी संपत्ति पर कब्जा
नहीं कर सकता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था लिमिटेशन ऐक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर
लिमिटेशन (परिसीमन) की वैधानिक अवधि 12 साल जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में
30 वर्ष है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है। कानून उस व्यक्ति के साथ है
जिसने अचल संपत्ति पर 12 वर्षों से अधिक से कब्जा कर रखा है अगर 12 वर्ष बाद उसे
वहां से हटाया गया तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण
में जाने का अधिकार है।