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- सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा का आधार एक रियायत है, अधिकार नहीं..सुप्रीम कोर्ट
Posted by : achhiduniya
06 October 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी सरकारी रिक्तियों
के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया
जाना चाहिए,
लेकिन मानदंडों को लेकर अपवाद हो सकता है। अनुकंपा
के आधार पर नियुक्ति को लेकर इस अदालत के निर्णयों के क्रम में निर्धारित कानून के
अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी सरकारी रिक्तियों में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर
प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, एक मृत कर्मचारी के आश्रित को
अनुकंपा
के आधार पर नियुक्ति की पेशकश उक्त मानदंडों में अपवाद है। अनुकंपा का
आधार एक रियायत है, अधिकार नहीं। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील
को स्वीकार कर लिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जज के बेंच के आदेश को रद्द कर
दिया, जिसमें राज्य सरकार और पुलिस विभाग को ग्रेड- III सेवा में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक महिला की
उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने सिंगल जज की
बेंच के आदेश को भी बहाल कर दिया जिसे खंडबेंच ने खारिज कर दिया था। एकल-न्यायाधीश
बेंच ने महिला की ग्रेड- III पद पर उम्मीदवारी को खारिज कर
दिया है क्योंकि उसका पति ग्रेड- IV पद पर
कार्यरत था,
जिसकी मौत हो चुकी है।