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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया स्थानीय युवाओं को निजी कंपनियों में 75 फीसदी रोजगार देने संबंधी कानून पास
Posted by : achhiduniya
09 November 2021
हरियाणा सरकार की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई। राज्य के
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि हरियाणा
राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020
स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकता के साथ 15
जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा। विज्ञप्ति के अनुसार राज्य
सरकार ने छह नवंबर 2021 को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें इसकी शुरुआत की तारीख 15 जनवरी, 2022 बताई गई
है।
खट्टर ने कहा कि राज्य ने, हालांकि एक और अधिसूचना जारी की, जिसके
तहत उक्त अधिनियम के तहत सकल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा 50,000 रुपये से
घटाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। इस साल मार्च में, हरियाणा
के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार
विधेयक, 2020 को अपनी सहमति दी थी, जिसमें
अधिवास प्रमाण पत्र रखने वालों और 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन की पेशकश करने
वाली निजी क्षेत्र की
नौकरियों के इच्छुक लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया
गया है। खट्टर
ने कहा कि उक्त अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म के नियोक्ताओं
और किसी भी उस व्यक्ति पर लागू होगा जो हरियाणा में विनिर्माण के उद्देश्य, व्यवसाय करना या कोई सेवा प्रदान करने के लिए वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर 10 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त
करता है। इन सभी नियोक्ताओं के लिए श्रम विभाग, हरियाणा
की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध
नामित पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या पारिश्रमिक
30,000 रुपये से अधिक नहीं पाने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना
अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय
अपराध होगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि स्थानीय युवाओं को निजी
कंपनियों में 75 फीसदी रोजगार देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले से राज्य के
युवाओं को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा, हमने
वादा किया था कि हम निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत
रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे, जिसे हमने पूरा किया है और यह
एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।