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- 10 जनवरी से कोरोना की नई गाइडलाइंस के साए में महाराष्ट्र जाने पाबंदी और छुट...?
Posted by : achhiduniya
09 January 2022
महाराष्ट्र राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की शनिवार को राज्य में कोरोना वायरस के 41,000 मामले सामने आए थे तब सरकार ने कहा था कि जिम और ब्यूटी
सैलून बंद रहेंगे जबकि नाई की दुकान पर 50 फीसदी क्षमता के साथ काम हो सकेगा। आदेश
में रविवार को संशोधन किया गया और ब्यूटी सैलून को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम
करने की अनुमति दे दी
गई। इसमें ब्यूटी सलून और जिम को पूरी तरह से बंद करने का
आदेश दिया गया था। अब पुराने आदेश में तब्दीली करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई
हैं। आज आए नए आदेश में ब्यूटी सैलून और जिम को 50 फीसदी
कैपेसिटी से चलाने की अनुमति दी गई है। आदेश में ये साफ कहा गया है कि ब्यूटी
सैलून या जिम में जानें वाले लोग पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। साथ ही
सैलून या फिर जिम में काम करने वाले भी पूरी तरह वैक्सीनेटेड होने चाहिए। यह आदेश 10 जनवरी की मध्यरात्रि से जारी हो
जाएगा। संशोधित आदेश के
मुताबिक, सिर्फ उन गतिविधियों की इजाज़त है जिसमें मास्क नहीं उतारना पड़े।
उसमें कहा गया है कि इन सेवाओं का इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ पूर्ण टीकाकरण करा
चुके लोगों को है और इस काम में लगे सभी कर्मचारियों का भी पूर्ण टीकाकरण होना
चाहिए। आदेश में कहा गया है कि जिम को भी 50
प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है और कसरत करने के दौरान
मास्क लगाना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के
मामलों में
बढ़ोतरी के बीच पाबंदियों को शनिवार को और कड़ा करते हुए सुबह पांच बजे
से रात 11 बजे तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों की आवाजाही पर
प्रतिबंध लगा दिया, जो 10 जनवरी
की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा।
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से
सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि
कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आवश्यक
गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के
बिना सरकारी कार्यालयों में किसी भी
आगंतुक को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो
कांफ्रेंस के जरिए लोगों को ऑनलाइन संवाद की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सरकारी
कर्मचारियों को घर से काम करने का विकल्प चुनना चाहिए और यदि कार्यालय से काम करना
आवश्यक है तो काम के घंटे को अलग-अलग करना चाहिए। निजी कार्यालयों से भी
कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देकर और काम के घंटे को अलग-अलग करके
कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए कहा गया है। इसमें
कहा गया है कि विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थित लोगों की सीमा 50 होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक
व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते।