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- गूगल पर भारतीय अधिनियम की धारा 4 (2) (डी) के उल्लंघन का आरोप, लगा 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना...
Posted by : achhiduniya
20 October 2022
एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में
अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टेक
दिग्गज कंपनी गूगल पर एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कई बाजारों में अपनी
प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 1337.76 करोड़ का जुर्माना लगाया। इसके
अलावा, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी
को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने
और बंद करने का निर्देश दिया है। आयोग ने
बृहस्पतिवार को विज्ञप्ति में कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने
कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है। CCI ने कहा कि मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के तहत संपूर्ण गूगल
मोबाइल सूट की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करता है।
आयोग ने कहा कि गूगल अपने मोबाइल सूट को अनइंस्टॉल करने का कोई विकल्प नहीं देता
है। इसमें कहा गया है,गूगल ने अधिनियम की धारा 4 (2) (डी) का
उल्लंघन किया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग से
संबंधित है।
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