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- धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर एमपी की शिवराज सरकार ने बनाया सख्त नियम..
Posted by : achhiduniya
16 December 2022
मध्य प्रदेश गृह विभाग ने मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम-2021 में बदलाव किया है। नए नियम को मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता
नियम-2022 का नाम दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई
है। अधिसूचना जारी होते ही नए नियम प्रदेश में प्रभावी हो गए और नियमों का उल्लंघन
करने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब परिवार-समाज को धोखे में रखकर
धर्म को नहीं बदला जा सकेगा। प्रदेश में धर्म बदलने से 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को आवेदन होगा। आवेदन पत्र में बताना
होगा बगैर किसी दबाव और मनमर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है या कर रही है। मध्यप्रदेश
सरकार के लाए गए स्वतंत्रता नियम-2022 में
प्रावधान किया गया है कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि धर्म
परिवर्तन कराने वाले धर्माचार्यों को भी कलेक्टर के पास सूचना देनी होगी। इसके लिए
बकायादा शुरू में सूचना देना अनिवार्य होगा। सूचना मिलने के बाद जांच पड़ताल कराई
जाएगी। जांच पड़ताल पूरी हो जाने के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट की ओर से पावती मिलेगी।
जिला मजिस्ट्रेट घोषणा या सूचना
और जारी अभियोजन स्वीकृति की जानकारी प्रारूप में तैयार कर रिपोर्ट माह की प्रत्येक
दस तारीख को सरकार को भेजेंगे। धर्म परिवर्तन करनेवाले व्यक्ति या धर्माचार्य के
लिए तैयार प्रारूप नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, वर्तमान धर्म और नए धर्म की
जानकारी देनी होगी। प्रारूप में ये भी बताना होगा कि खुद
मर्जी से, बिना किसी बल, उत्पीड़न, प्रलोभन के धर्म परिवर्तन कर रहा है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित
जनजाति का सदस्य होने पर जाति का विवरण देना होगा। प्रारूप में धर्मांतरण के लिए
अनुष्ठान की जगह का नाम, तारीख, धर्माचार्य को भी लिखना जरूरी होगा। प्रारूप के साथ ही एक शपथ
पत्र भी देना होगा।
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