- Back to Home »
- Judiciaries »
- कुंवारी महिलाओ को भी मिले सरोगेसी का अधिकार ? अविवाहित महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब
कुंवारी महिलाओ को भी मिले सरोगेसी का अधिकार ? अविवाहित महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब
Posted by : achhiduniya
23 January 2023
अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी का लाभ उठाने से
रोकने के लिए सरोगेसी कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम
कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सरोगेसी कानून, 2021 के उस
प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसमें अविवाहित महिलाओं को इच्छुक
महिला की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। कानून के तहत इच्छुक महिलाओं में भारतीय महिलाएं शामिल हैं, जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच विधवा या तलाकशुदा हैं और जो सरोगेसी का लाभ
उठाने का इरादा रखती हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ
ने अपने आदेश में अविवाहित महिला द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा
कि याचिका की एक प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के कार्यालय को
उपलब्ध कराई जाए, जो पहले ही एक ऐसे केस में पेश हो रही हैं। याचिका
में महिला ने कहा है कि विवाहित महिलाओं, विधवाओं
और तलाकशुदा महिलाओं को ही सरोगेसी के लाभों तक पहुंच देने और अविवाहित या सिंगल
महिलाओं पर रोक लगाने से संविधान के
अनुच्छेद 14 का
उल्लंघन होता है, जो समानता के अधिकार से संबंधित है। याचिका में
यह भी कहा गया है कि इस तरह का प्रावधान एक महिला के स्वायत्तता के अधिकार और उसके
प्रजनन निर्णयों पर नियंत्रण का उल्लंघन करता है। विधायिका सरोगेसी के लिए कानून आयोग द्वारा दी
गई सिफारिशों को लागू करने में विफल रही है, जिसमें
अविवाहित महिला को भी सरोगेसी के अधिकार में शामिल करने को कहा गया था।
.jpg)
.jpg)
.jpg)