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- लॉकर में रखे नोट सड़-गल जाएं या दीमक चट कर जाएं तो जिम्मेदार कौन....? ग्राहक या बैंक जाने नए नियम
Posted by : achhiduniya
15 February 2023
2022 से पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि अगर बैंक लॉकर में रखी आपकी
संपत्ति डैमेज होती है तो उसकी भरपाई बैंक करेगा। इसे लेकर कोर्ट में मुकदमे चले
और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी कर दिए जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए। इन नियमों से
पहले बैंक सीधे तौर पर कह देते थे कि लॉकर में रखे किसी भी सामान की जिम्मेदारी
उनकी नहीं है,अगर किसी भी परिस्थिति में लॉकर में रखे सामान को क्षति पहुंचती
है तो वह कोई भरपाई नहीं करेगा। वहीं नए
नियमों के अनुसार अगर
बैंक लॉकर में रखे सामान
को बैंक की लापरवाही के कारण हानि पहुंचती है तो उसे ग्राहक को लॉकर के वार्षिक
किराए का 100 गुना चुकाना होगा। अगर बैंक में चोरी, डकैती, आग लगने या फिर किसी अन्य कारण
से लॉकर में रखे सामान को क्षति पहुंचती है और यह साफ हो जाता है कि उसमें बैंक की
लापरवाही है तो वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता और उसे क्षतिपूर्ति करनी होगी।
हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में एक महिला
द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में रखे
गए 2.5 लाख रुपये को दीमक चट कर गए। जब
महिला लॉकर चेक करने पहुंची तो उसने देखा कि नोट की गड्डी बर्बाद हो चुकी है। 2
लाख रुपये के नोट कट-फट गए थे जबिक 15 हजार रुपये पूरी तरह खत्म हो चुके थे। 15
हजार रुपये को बैंक ने हाथों-हाथ बदल दिये,लेकिन
बाकी के रुपयों को बदलने के लिए वहां काफी हंगामा हुआ। ऐसा आरबीआई के नए बैंक लॉकर
नियमों के कारण हो पाया। 1 जनवरी 2023 से नया लॉकर एग्रीमेंट:- नए नियम लागू होने के बाद इस
साल की पहली
तारीख से नया लॉकर एग्रीमेंट भी लागू कर दिया गया। यह एग्रीमेंट
ग्राहक और बैंक के बीच होगा। ग्राहक को नए नियमों के तहत लॉकर का फायदा उठाने के
लिए ये एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है। आरबीआई के आदेश के अनुसार, नया एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नए लॉकर नियमों के
अनुरूप होने चाहिए। बैंकों को निर्देश दिया गया था कि एग्रीमेंट किसी तरह की
अनुचित शर्तों को नहीं रखा जाए।
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