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हिंदू सेना द्वारा बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज जाने क्यू....?
Posted by : achhiduniya
10 February 2023
हिंदू सेना ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग
कॉरपोरेशन [BBC]
के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में
बैन लगाने की मांग की थी। हिंदू सेना की याचिका में कहा गया था कि बीबीसी द्वारा
भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए और
भारत में बीबीसी पर बैन लगाया जाना चाहिए। इससे पहले 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने
2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के
लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर
केंद्र को नोटिस जारी
किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। गुजरात दंगों
पर बनी बीबीसी की
डॉक्यूमेंट्री के साथ-साथ भारत में बीबीसी के काम पर रोक लगाने की हिंदू सेना की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने
खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका पूरी तरह गलत है। हम ऐसा आदेश
कैसे दे सकते हैं? जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की
बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। याचिकाकर्ता
की
ओर से वकील पिंकी आनंद ने कहा कि बीबीसी पूरी तरह भारत विरोधी और पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है। अदालत के पास
इसे बैन करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बीबीसी वृतचित्र इंडिया: द
मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के अपने फैसले
से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। इस मामले पर सुनवाई अब
अप्रैल में होनी है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी
सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह
ने
सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां
सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं। उन्होंने
बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस पर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और
इसकी जांच करेंगे।
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