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- टैक्स स्लैब से बाहर फिर भी क्यू करे इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल..?
Posted by : achhiduniya
10 June 2023
वित्त मंत्रालय ने अब इनकम टैक्स के स्लैब को और सरल कर
दिया है यानि जिनकी इनकम सालाना 7 लाख से कम है उन्हे टैक्स से दूर रखा है,लेकिन जिन लोगों की सैलरी टैक्स स्लैब के दायरे के बाहर है वह आईटीआर दाखिल नहीं
करते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने
से बचना चाहिए। टैक्स स्लैब के दायरे से कम सैलरी होने के बावजूद भी आईटीआर दाखिल
करने से कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब के दायरे से
कम भी है तो भी आपको आईटीआर दाखिल करना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्स को आप कई तरह पर
इनकम प्रूफ की तरह यूज कर सकते हैं। बैंक
से लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड लेने के समय हर जगह आपको इनकम
प्रूफ की आवश्यकता
पड़ती है। ऐसे में आईटीआर फाइल करने पर आप इस दस्तावेज को इनकम प्रूफ के रूप में
यूज कर सकते हैं। कई बार कंपनियां लोगों की इनकम में से टीडीएस काट लेती है, जबकि उनकी सैलरी
टैक्स स्लैब से बाहर होती है। ऐसे में आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके आप आसानी
से आपने कटे हुए टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक
अकाउंट में कटे हुए टीडीएस (TDS) को ट्रांसफर कर देता है। अगर आप आईटीआर दाखिल करते
हैं तो वीजा के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वीजा एप्लिकेशन के लिए आईटीआर
संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं।
कई देशों के लिए वीजा मिलने से पहले लोगों
की इनकम देखी जाती है। ऐसे में उन्हें उस व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस का पता
चलता है। आप तय सीमा के भीतर अगर आईटीआर क्लेम करते हैं तो आप कैपिटल गेन या
बिजनेस में हुए नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक
कैरी फॉरवर्ड लॉस का फायदा केवल उन लोगों को मिलता है जो निश्चित समय पर उसी वित्त
वर्ष में आईटीआर भरते हैं। गौरतलब है की वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स
रिटर्न दाखिल करने का समय है।
ऐसे में अगर आप
नौकरीपेशा व्यक्ति है और आपकी सैलरी टैक्स स्लैब में आती है तो आपके लिए आईटीआर
फाइल करना आवश्यक है। अगर आप बिना किसी पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो
आपके पास 31 जुलाई, 2023 तक का वक्त है। वहीं 31 दिसंबर तक आप जुर्माना देकर इसे फाइल कर सकते हैं।