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- चौबीस घंटे खुले रख सकते है प्रतिष्ठान DL-CM केजरीवाल का फरमान..
Posted by : achhiduniya
07 June 2023
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने
रात्रिकालीन कारोबारी गतिविधियों के प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी
में 155 दुकानों और
वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे खुला रखने की मंजूरी दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री
कार्यालय से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है
कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद फाइल को उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास निर्णय
के लिए भेजा गया है। अब उपराज्यपाल तय करेंगे कि वह दिल्ली की निर्वाचित सरकार के
इस कदम से सहमत हैं या अलग राय रखते हैं। दिल्ली में 155 दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की मंजूरी देकर केजरीवाल
सरकार अधिक रोजगार अवसर पैदा करने, कामगारों के हितों को सुरक्षित रखने और स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र
विकास में योगदान देने की मंशा रखती है। दिल्ली में व्यापारियों
के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री
के चेयरमैन बृजेश
गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे दिल्ली
में नाइट शॉपिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुकानें, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट आदि 24 घंटे खुलने से ना केवल पर्यटन को बढ़ावा
मिलेगा बल्कि रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे। व्यापारियों की ये लंबे समय से यह
मांग थी,
जिसे दिल्ली सरकार
ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि एनसीआर विशेषकर गुड़गांव में नाइट शॉपिंग का
कल्चर बढ रहा था जिसके कारण दिल्ली के व्यापार को नुक़सान हो रहा था। इसके अलावा
इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं डिजिटल कर दिया गया है जिसके कारण व्यापारियों को
सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
दिल्ली सरकार ने कहा कि दिन के साथ
रात में भी इन प्रतिष्ठानों के खुला रहने से दिल्ली के निवासियों की हर समय जरूरी
सेवाओं एवं वस्तुओं तक पहुंच बनी रहेगी। इस छूट के दायरे में रखे गए प्रतिष्ठानों
को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 एवं 16 से राहत दी गई है। इन धाराओं में रात्रि पाली के लिए कर्मचारियों को
काम पर रखने और दुकानों के खुलने एवं बंद होने से संबंधित प्रावधान हैं।
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