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अदालत ने झगड़ा-गैर इरादतन हत्या मामले में दी 200-200 पौधे लगाने की ईको फ़्रेंडली सजा जाने क्यू..क्या है पूरा मामला..?
Posted by : achhiduniya
30 July 2023
पुलिस FIR के अनुसार मामला 4 मार्च 2017 का है। प्राथमिकी के
मुताबिक एक परिवार के तीन सदस्य शिकायतकर्ता के घर में आए और एक राजनीतिक दल के
उम्मीदवार द्वारा वितरित किए जाने वाले कंबल देने के बहाने उनकी आईडी मांगी।
शिकायतकर्ता ने FIR में बताया कि उसके
घर के तीनों सदस्य दूसरी विचारधारा वाले राजनीतिक पार्टी के समर्थक थे और यही वजह
विवाद की जड़ बनी और दोनों पक्षों के बीच विवाद लड़ाई हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में दो परिवारों के
सदस्यों को अपने-अपने इलाकों में 200-
200 पौधे लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वे ऐसा करके समाज
में योगदान देकर अपनी नकारात्मक उर्जा खत्म कर सकेंगे। अदालत ने कहा कि दोनों
पक्षों को पौधे लगाकर पाँच साल तक उनकी देखभाल भी
करनी होगी। अदालत ने जानबूझकर चोट पहुंचाने, चोट पहुंचाने की तैयारी से घर में घुसने, हमला करने या गलत तरीके
से रोकने, आपराधिक
धमकी देने और गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज दो आपराधिक मामलों में
कार्यवाही रद्द कर दी।
इस मामले की सुनवाई
के दौरान न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, हालांकि, मेरा मानना है कि (संबंधित) पक्षों को समाज में योगदान देने का निर्देश
देकर उनकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में दो-दो सौ पेड़
लगाने का निर्देश दिया जाता है। जांच अधिकारी (आईओ) बागवानी विभाग से परामर्श के
बाद जगह की पहचान करके याचिकाकर्ताओं को 15 दिन पहले सूचित
करेंगे। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी पौधों की जियो-टैगिंग की संभावना भी
तलाशेंगे। अदालत ने मामले में नवंबर में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश
दिया है।