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- लव मैरिज पर कानून बनाने पर विचार कर रही सरकार..
Posted by : achhiduniya
31 July 2023
बीजेपी सरकार ने 2021 में गुजरात
धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन किया था जिसमें शादी के जरिए जबरन और धोखे से
धर्मांतरण करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। इसमें 10 साल सजा का प्रावधान था। हालांकि हाई कोर्ट ने अधिनियम
की विवादित धारा पर रोक लगा दी थी। फिलहाल यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।वहीं अब गुजरात के पाटीदार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने
वाले संगठन सरदार पटेल ग्रुप ने बीते रविवार को
मेहसाणा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसे संबोधित करते हुए
गुजरात के
मुख्यमंत्री भूपेद्र पटेल ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रुशिकेश पटेल ने
मुझसे कहा कि शादी के लिए लड़कियों के घर से भाग जाने की घटनाओं का अध्ययन करना
चाहिए ताकि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि प्रेम विवाह में माता-पिता की सहमति
अनिवार्य हो। सीएम ने कहा कि रुशिकेश पटेल ने मुझसे कहा कि मैं लड़कियों के घर
छोड़ देने की घटनाओं पर नए सिरे से अध्ययन करूं ताकि यह देखा जा सके कि क्या प्रेम
विवाह में माता-पिता की अनुमति अनिवार्य करने की संभावना है।
सीएम पटेल ने कहा,अगर संवैधानिक रूप से यह संभव है तो हम इस संबंध में एक अध्ययन
कराएंगे और बेहतर परिणाम लाने का प्रयास करेंगे। बता दें कि सीएम पटेल के इस बयान
का विपक्षी कांग्रेस के एक विधायक इमरान खेडा़वाला ने समर्थन जताया है और उन्होंने
कहा कि अगर सरकार ऐसा कोई कानून लाती है तो वह इसका समर्थन करेंगे।