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- CBI करेगी मणिपुर हिंसा व नग्न महिलाओ पर हुए अत्याचार की जांच…इन धाराओ के तहत हुई FIR…
Posted by : achhiduniya
29 July 2023
CBI ने मणिपुर
पुलिस की FIR को अपने अंडर में लेकर केस रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी
है। इस मामले में छेड़खानी समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। जो सेक्शन मणिपुर की FIR में थे, उन्हें ही रजिस्टर किया गया है। CBI ने ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के
निर्देश पर की है। DOPT नोटिफिकेशन
जारी होने के बाद इस FIR को
दर्ज किया गया है। CBI ने IPC की धारा 153A, 398, 427,
436, 448, 302, 354, 364, 326, 376, 34 IPC और 25 (1-C) A एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। स्टेट की तरफ
से जानकारी दी गई
थी इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके
हैं। हिंसा वाले मामलों की जांच पहले ही CBI कर रही थी, उसमें
कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। अब महिलाओं के साथ हुए शोषण के मामले की जांच
CBI करेगी और जितने आरोपी पकड़े
गए हैं, उनको
कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करेगी। इसमें पीड़ित लड़कियों के बयान दर्ज किए जाएंगे
और क्राइम सीन का भी जायजा लिया जाएगा। जांच के बाद FIR में सेक्शन बढ़ भी सकते हैं
और घट भी सकते हैं। 153-A: सांप्रदायिक सद्भाव के लिए
धर्म/जन्मस्थान/भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना
398 : घातक
हथियार से डकैती करने का प्रयास,427 : शरारत से क्षति होना,436 : आग
और विस्फोटकों से उत्पाद करना,448 : अतिक्रमण करना,302 : हत्या,354 : किसी
महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग,364 : अपहरण,326 : स्वेच्छा
से खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना,376 : यौन उत्पीड़न,34: सामान्य
इरादा,छेड़खानी समेत कई धाराओं
में FIR दर्ज की गई।