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- GST गड़बड़ी पर सीधे चलेगा ED का हंटर मिला यह अधिकार,CIT ने जताई दुरुपयोग की आशंका..
Posted by : achhiduniya
09 July 2023
केन्द्रीय
वित्त मंत्रालय ने 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स [GST] के मामलों में PMLA की कार्रवाई का अधिकार दिया गया है यानी GST में
गड़बड़ी होने पर प्रवर्तन निदेशालय [ED] व्यापारियों
पर PMLA [Prevention of Money laundering Act ] के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकेगा। इसको लेकर देश और
दिल्ली में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री [CIT] ने चिंता जताई। CIT चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि देश के इतिहास में
ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि टैक्स से जुड़े मामलों में ED सीधा
दखल दे सकेगी। इसको लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि
ED के
दुरूपयोग की संभावना
को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है और ED के
मामले में जमानत में सालों लग जाते हैं। CIT का कहना है कि व्यापारी इस बात की कैसे गारंटी लेंगे
कि जिससे उन्होंने माल खरीदा या बेचा है उन्होंने तो कोई गड़बड़ी नहीं की है। इसके
अलावा GST व्यवस्था आज भी इतनी जटिल
है कि कोई ना कोई ग़लती होने की संभावना बनी रहती है।
CIT चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि वित्त मंत्रालय को और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि GST के किन मामलों में और कितने तक की त्रुटि में ED सीधे दखल दे सकती है, नहीं तो इसके दुरूपयोग की संभावना बनी रहेगी। वहीं, CIT महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने बताया कि व्यापारियों को नोटिस आया, ED ऑफिस गये, बाहर आयेंगे या नहीं, पता नहीं, ये डराता है। नोटिस पर CA या वकील को साथ ले जाने की छूट भी ना के बराबर है। GST में ज़्यादा परेशानी इसलिए है, क्योंकि ज़्यादातर कारोबारी अपने सप्लायर, उसकी परचेज, गतिविधियों के बारे में लगातार और पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। सप्लायर के ग़लत कामों में भागीदारी के आरोप का संशय बना रहता है।

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