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- RBI के पास नहीं 2000/- के नोट चलन से वापस लेने का अधिकार..HC में दाखिल की गई याचिका..
Posted by : achhiduniya
03 July 2023
बीते 19 मई को रिजर्व बैंक ने ऐलान किया था कि 2 हजार के नोटों को जनता 30 सितंबर तक बैंकों में बदलवा सकती है। इस
फैसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर जल्द ही फैसला सुनाया जा सकता है। दिल्ली
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद
की पीठ ने याचिकाकर्ता और आरबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 30 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने दलील
दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक के
पास 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की शक्ति नहीं है
और केवल केंद्र ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है
कि आरबीआई के पास किसी भी मूल्य वर्ग के नोट को बंद करने का निर्देश देने की कोई
स्वतंत्र शक्ति नहीं है और यह शक्ति आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (2) के तहत केवल केंद्र के पास है। नए 500 और 2 हजार रुपए के नोटों को अर्थव्यवस्था में लाया गया। 2 हजार रुपए के नोट को लेकर सरकार की आलोचना भी खूब हुई थी। तमाम लोगों
ने कहा था कि इससे जमाखोरी बढ़ेगी, लेकिन सरकार का तर्क
था कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए यह जरुरी थी।