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- 5 साल चुनावी बैन,1 लाख जुर्माना,3 साल जेल में रहेंगे पूर्व पाक पीएम इमरान खान..
Posted by : achhiduniya
05 August 2023
पाकिस्तान न्यायालय के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने चुनाव
आयोग को अपनी उम्मीदवारी के सिलसिले में गलत ब्यौरा सौंपा था, इसलिए अदालत उसको भ्रष्ट आचरण का दोषी मानती है। जज ने अपने फैसले में कहा, आरोपी ने जान बूझकर अपनी संपत्ति छिपाई और उसको मिले उपहारों के बारे में
अदालत को गलत जानकारी दी, जिससे उसका कदाचार साबित होता है। जज ने
उनको पाकिस्तान के चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत सजा
सुनाई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल कैद की
सजा सुनाई गई है। अदालत ने खान पर एक लाख
रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को पंजाब
पुलिस ने उनको उनके लाहौर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान को गिरफ्तार
किए जाने की पुष्टी खुद उनकी पार्टी पीटीआई ने कर दी है। एक ट्वीट में पीटीआई ने
बताया कि पूर्व पीएम इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है। हालांकि गौर
करने वाली बात यह है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में इमरान खान और उनके वकील
मौजूद नहीं थे।
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