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- सड़कों की दुर्दशा पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट..लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार
Posted by : achhiduniya
12 August 2023
उच्च न्यायालय
ने कहा कि अच्छी, वाहन
चलाने योग्य और सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करना महाराष्ट्र सरकार और नागरिक निकायों
का संवैधानिक दायित्व है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ
डॉक्टर की खंडपीठ ने शहर की सभी सड़कों को रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में सौंपने के पिछले साल के अदालत
के सुझाव पर कोई निर्णय नहीं लेने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की। पीठ अधिवक्ता
रूजू ठक्कर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी,जिसमें मुंबई और इसके आसपास के
क्षेत्रों में सभी प्रमुख सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत का निर्देश देने वाले 2018
के उच्च न्यायालय
के आदेशों को लागू करने में विफल रहने के लिए नागरिक अधिकारियों
के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की अपील की गई थी। अदालत की ओर से बुधवार को जारी
निर्देशों के अनुसार, मुंबई,
ठाणे,
कल्याण
डोंबिवली, नवी मुंबई,
वसई
विरार और मीरा भयंदर के नागरिक निकायों के आयुक्त शुक्रवार को अदालत में उपस्थित
थे। पीठ ने सभी नगर निगमों को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया,
जिसमें
बताया जाए कि अदालत द्वारा पारित 2018 के
आदेश पर उन्होंने क्या कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सड़कें
गड्ढा मुक्त हैं।
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